विधानसभा चुनाव: कैसे होती है मतों की गणना, जानिये पूरी प्रक्रिया
नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजें गुरुवार को सबके सामने आ जायेंगे। असम, केरल पॉडीचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतों की कल यानी गुरुवार को मतगणना शुरु होगी। पांचों राज्यों में भाजपा, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों की साख दांव पर लगी है।
चुनावी परिणाम जानने की हर किसी को उत्सुकता होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावी परिणाम कैसे आपके सामने आते हैं औ कैसे मतों की मतगणना होती है। आइये हम आपको बताते हैं मतगणना की पूरी प्रक्रिया
मतगणना
- मतोंं की गणना सुबर 7.45 पर शुरु होगी
- बैलेट की पहले गणना ठीक 8 बजे शुरु होगी
- 8.30 बजे तक अगर पोस्टल बैलट की गणना खत्म नहीं हुई तो वोटिंग मशीन की मतणना शुरु हो जाएगी।
- 11 राउंड की मतगणना के बाद बचे हुए पोस्टल बैलटों की गणना की जाएगी, अगर कोई बैलेट बचा रह गया हो तो।
- पोस्टल बैलट की गणना के बाद एक बार फिर से ईवीएम की गणना शुरु होगी।
कहां होगी काउंटिंग और कौन करेगा काउंटिंग
- सरकारी विभागों में कार्यरत केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी इसकी गणना करेंगे।
- इन कर्मचारियों को एक हफ्ते पहले ट्रेनिंग के लिए काउंटिंग सेंटर भेजा जाता है।
- इसके बाद वह संबंधित संसदीय क्षेत्र में 24 घंटे के लिए भेज दिये जाते हैं।
- आखिरी में इन कर्मचारियों को सुबह पांच बजे काउंटिंग टेबल पर बैठना होता है।
- हर काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टैंट, व माइक्रो पर्यवेक्षक होता है।
क्या करते हैं पर्यवेक्षक
- मतगणना पर्यवेक्षक हर संसदीय क्षेत्र में तैनात किया जाता है जो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं।
- काउंटिंग के हर चरण के बाद पर्यवेक्षक किसी भी दो मशीन को उठााकर नतीजों को फिर से देखता है।
- पर्यवेक्षक हर राउंड को कई बार जांचता है जिसके बाद चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देता है जिसके बाद नतीजों को सार्वजनिक किया जाता है।
- मतगणना के आखिरी चरण में तीन बार पर्यवेक्षक जांचता है जिसके बाद अधिकारियों को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया जाता है।
सुरक्षा और प्रतिबंध
- जिन जगह पर मतगणना होती है वहां धारा 144 लागू होती है और उस इलाके की सभी दुकानों को बंद कर दिया जाता है।
- मतगणना केंद्र के पास 100 मीटर तक किसी भी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित होता है।
- मतगणना केंद्र में पर्यवेक्षक के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती है।
- मतगणना के समय मतगणना अधिकारी मतगणना केंद्र से बाहर नहीं जा सकते हैं।













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