जेटली के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने लगाई डांट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में सुनवाई तेज करने के एकल जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने अपने और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई तेज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की थी।

जज के फैसले पर सवाल उठाने पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में सुनवाई तेज करने के एकल जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि मामलों की सुनवाई तेज गति से करना उसका कर्तव्य है, तेज गति से सुनवाई सुनिश्चित करना एकल न्यायाधीश की गलती नहीं कही जा सकती।

इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित रूप से झूठा हलफनामा दायर करने को लेकर अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के नए आवेदन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज जवाब मांगा था। आरोप है कि हलफनामे में केजरीवाल ने गलत बयानी की कि उन्होंने पहले से चल रहे मानहानि के मामले में अपने वकील को केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था।

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