अर्नब की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, हाई कोर्ट के बेल ना देने वाली फैसले को दी चुनौती

जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्नब गोस्वामी, बॉम्बे हाई कोर्ट के बेल ना देने वाली फैसले को दी चुनौती

Arnab Goswami moves Supreme Court: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार ( 10 नवंबर) को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसपर बुधवार (10 नवंबर) को सुनवाई होने वाली है। अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा था कि वो जमानत के लिए निचली अदालत में जाएं। अर्नब को आर्किटेक्ट एवं इंटिरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

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    Arnab Goswami

    हाई कोर्ट का अर्नब को अंतरिम जमानत देने से इनकार

    सोमवार (09 नवंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा था कि जमानत के लिए अर्नब गोस्वामी सेशन कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि सेशन कोर्ट में चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं।

    18 नवंबर तक अर्नब हिरासत में

    महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित अलीबाग की एक अदालत ने अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्नब को अलीबाग जेल से शिफ्ट कर तलोजा जेल कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

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