Arnab Goswami को कर्नाटक HC से बड़ी राहत, बेंगलुरु में दर्ज केस रद्द, जानिए क्या है मामला?
Arnab Goswami:कर्नाटक हाई कोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी(Arnab Goswami) को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय(Karnataka High Court) ने गुरुवार(13 फरवरी 2025) को उनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया है।
पुलिस ने कर्नाटक सीएम के खिलाफ कथित तौर पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में उनके ऊपर केस दर्ज किया था। इसी माले को अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने दर्ज कराई थी शिकायत
यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। बेंगलुरु पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उसी समूह के कन्नड़ समाचार चैनल आर कन्नड़ के संपादक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपों का दावा है कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में एक फर्जी खबर प्रसारित की।
अर्नब के खिलाफ लगा था गंभीर आरोप
दिसंबर 2024 में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्रकार गोस्वामी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट में अर्नब के खिलाफ कथित तौर पर समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा, दुर्भावना को बढ़ावा देने की बात कही गई थी।
इस वजह से दर्ज किया गया था मामला
शिकायत में ये लिखा गया था कि, 27 मार्च, 2024 को लगभग 7:15 बजे, आर कन्नड़ चैनल ने एक समाचार प्रसारित किया था जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के काफिले को गुजरने देने के लिए बेंगलुरु में एमजी रोड पर यातायात रोक दिया गया था।
जिसके परिणामस्वरूप एक एम्बुलेंस फंस गई। लेकिन शिकायत कर्ता का आरोप था कि काफिले में सीएम सिद्धारमैया नहीं थे।












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