1984 दंगा: सर्वोच्च न्यायालय में सज्जन की याचिका खारिज

लेकिन उनकी दलील के बावजूद न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। दंगा पीड़ितों की तरफ पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके में दंगा सज्जन कुमार के आदेश पर हुआ था। दवे ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सज्जन कुमार ने ही दंगाइयों का नेतृत्व किया था और उन्हें भड़काया था।












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