Andhra Pradesh Discoms से प्रतिबंध हटा, कारोबार फिर से शुरू
आंध्र प्रदेश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Andhra Pradesh Discoms) पर बैन हट गया है। बैन हटने के बाद कारोबार दोबारा शुरू हो गया है। Andhra Pradesh Discoms restart trading after curbs lifted
विजयवाड़ा, 20 अगस्त : आंध्र प्रदेश के विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के विजयानंद ने कहा कि आंध्र प्रदेश डिस्कॉम (Andhra Pradesh Discoms) का कारोबार 19 अगस्त की आधीर रात से शुरी हो गया। उन्होंने बताया कि बैन समाप्त होने के बाद Andhra Pradesh Discoms ने बिजली एक्सचेंज पर व्यापार फिर से शुरू कर दिया। PRAAPTI पोर्टल अधिकारियों को गत 5 अगस्त तक के बकाया भुगतान के बारे में सूचित किया गया। पेमेंट के बाद बिजली बाजार तक अल्पकालिक पहुंच पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया।
बता दें कि आंध्र प्रदेश उन 13 राज्यों की सूची में शामिल है, जहां की बिजली उत्पादक कंपनियों को अपना बकाया नहीं चुकाने के लिए दंडित किया गया था। कंपनियों को स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग से रोक दिया गया था। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के ऊर्जा सचिव विजयानंद ने बताया कि Andhra Pradesh Discoms पर1 8 अगस्त को PRAAPTI पोर्टल पर कोई भी राशि बकाया नहीं है। बता दें कि PRAAPTI (Payment Ratification And Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators) पारदर्शी सिस्टम की दिशा में की गई पहल है।
मुद्दा स्पष्ट करते हुए विजयानंद ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने 3 जून, 2022 की एक अधिसूचना के माध्यम से बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022 तैयार किए हैं। इसमें अधिसूचना की तिथि तक बकाया भुगतान अधिभार (एलपीएस) सहित बकाया राशि की निकासी के नियम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नियम उत्पादन कंपनियों, अंतर-राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों और बिजली व्यापार लाइसेंसधारियों के बकाया पर लागू होते हैं। एपी डिस्कॉम ने एलपीएस योजना के तहत 30 मई तक सभी जनरेटर बकाया को समाप्त कर दिया है। एलपीएस योजना के तहत कवर किए गए कुल बकाया 17,074.90 करोड़ रुपये हैं।
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