
ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, लेकिन अभी रहना होगा जेल में
नई दिल्ली, 12 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दर्ज मामले में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की अवधि मंगलवार को बढ़ा दी। कोर्ट उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। हालांकि उन्हें अभी जेल में रहना होगा। कोर्ट ने ये आदेश सीतापुर वाले मामले में सुनाया है। जबकि दिल्ली व यूपी के लखीमपुर में जुबैर के खिलाफ की जा रही कार्यवाही इससे अप्रभावित रहेगी।

उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा उन्हें 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की वेकेशन बेंच के समक्ष पेश होते हुए गोंजाल्विस ने तब मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने जुबैर को पांच दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए बेंच ने कहा था कि अंतरिम जमानत इस शर्त के आधार पर दी जा रही है कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और आगे कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे।
इसके बाद यूपी पुलिस के वकील एसवी राजू ने मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एस बोपन्न्ना की बेंच के समक्ष कहा कि जुबैर की याचिका पर वह एक 'काउंटर' दाखिल करना चाहते हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने यूपी पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही जुबैर की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को है।
सीतापुर मामले में, यूपी पुलिस ने जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मई में एक ट्वीट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को "नफरत करने वाले" कहा था। उन्होंने हिंदू नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था।
Alt News के को-फाउंडर मोहम्म्द जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, SC ने रखीं ये शर्तें
जिसके बाद जुबैर को वहां दर्ज मामले के सिलसिले में उन्हें सीतापुर लेकर गई थी, लेकिन कल रात वापस दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया था। जुबैर अपने खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहेंगे। ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को चार साल पुराने एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा की भड़काऊ टिप्पणी का एक वीडियो फ़्लैग किया था।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2 जुलाई को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यूपी के लखीमपुर में एक और मामले में फैक्ट चेकर को आरोपित किया गया है। सुदर्शन न्यूज के एक कर्मचारी ने पिछले साल जुबैर के एक ट्वीट के लिए शिकायत दर्ज कराई है।