इलाहाबाद हाईकोर्ट: राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्थानीय सुविधा से अधिक प्राथमिकता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने जोर दिया कि केवल विशिष्ट निवासियों की सुविधा के लिए ऐसी परियोजनाओं में बदलाव करना अनुचित होगा। यह निर्णय बृकेश कुमार मिश्रा द्वारा दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें बालिया जिले के नगवा गाँव के लिए एक अंडरपास की माँग की गई थी।

मिश्रा की याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग और तीन अन्य प्रतिवादियों को एक अंडरपास बनाने के निर्देश दें। यह बुनियादी ढांचा नगवा के निवासियों को NHAI द्वारा विकसित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तक सुचारू पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से था। हालांकि, अदालत ने परियोजना के महत्व को रेखांकित किया और अंडरपास के निर्माण के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
8 अप्रैल को अपने फैसले में, न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की एक खंडपीठ ने कहा कि जब तक दुर्भावना या स्पष्ट मनमानी का सबूत न हो, तब तक अदालत इस तरह की महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं में हस्तक्षेप करने से बचेगी। न्यायाधीशों ने कहा कि परियोजना रिपोर्ट में निवासियों की आवश्यकताओं पर विचार किया गया था, लेकिन यह स्वीकार किया गया कि हर गाँव को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ना अव्यावहारिक है।
सुनवाई के दौरान, अदालत को लिखित निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिसमें यह दर्शाया गया था कि पर्याप्त कनेक्टिविटी पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि परियोजना के प्रावधान गाँव की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। फिर भी, अदालत ने गलत काम या पूर्वाग्रह के सबूत के बिना हस्तक्षेप न करने पर अपना रुख बनाए रखा।
यह निर्णय बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के सावधान दृष्टिकोण को उजागर करता है। सार्वजनिक हित और परियोजना की अखंडता को प्राथमिकता देकर, अदालत का लक्ष्य विकासात्मक आवश्यकताओं को व्यक्तिगत चिंताओं के साथ संतुलित करना है।
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