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विमानन कंपनी ने आपकी सीट डाउनग्रेड की, तो आपको मिलेगा इतना रिफंड, DGCA ने CAR में किया संशोधन

घरेलू टिकट में टैक्स सहित टिकट की लागत का 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1500 किमी या उससे कम की उड़ानों के लिए टैक्स सहित टिकट की लागत का 30 प्रतिशत रिटर्न किया जाएगा।

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सांकेतिक फोटो

DGCA: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में कई एयरलाइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच DGCA ने नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) में संशोधन किया है। इसका सीधा लाभ अब यात्रियों को मिलेगा। जो यात्री बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण बोर्डिंग में असमर्थ हैं। संशोधन के अनुसार, जो अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड किया गया है और जिस श्रेणी के लिए टिकट खरीदा गया है, उससे नीचे की श्रेणी में ले जाया जाता है, तो एयरलाइन द्वारा निम्नानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

घरेलू टिकट में टैक्स सहित टिकट की लागत का 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1500 किमी या उससे कम की उड़ानों के लिए टैक्स सहित टिकट की लागत का 30 प्रतिशत रिटर्न किया जाएगा। 1500 किमी से 3500 किमी के बीच की उड़ानों के लिए कर सहित टिकट की लागत का 50 प्रतिशत वापसी की जाएगी। 3500 किमी से अधिक की उड़ानों के लिए कर सहित टिकट की लागत का 75 प्रतिशत रिटर्न किया जाएगा।

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बता दें कि हाल ही में DGCA ने पेरिस से दिल्ली की फ्लाइट में यात्री के गलत रवैये को लेकर एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया था। कंपनी ने DGCA को इस घटना की जानकारी नहीं दी और कंपनी की इंटरनल कमेटी ने भी इस मामले पर देरी से संज्ञान लिया। इसके बाद DGCA ने एअर इंडिया पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं इससे पहले डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उड़ान के दौरान एक शख्स ने महिला पर पेशाब कर दिया था, इस मामले में एयर इंडिया ने सही समय पर और उचित कार्रवाई नहीं की, तो डीजीसीए ने 30 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें- AIR INDIA पर लगा 10 लाख रु का जुर्माना, फ्लाइट में स्‍मोकिंग करने वाले यात्री की DGCA को नहीं दी थी जानकारी

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English summary
airlines downgrades your seat will get too much refund DGCA amended civil aviation requirement
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