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कोरोना का टीका लगवाने वाले पायलट-केबिन क्रू के लिए DGCA की गाइडलाइन, 48 घंटे तक नहीं उड़ा सकेंगे फ्लाइट

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नई दिल्‍ली। डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पायलट और केबिन क्रू मेंबर के वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना का टीका नगवाने के बाद पायलट और चलक दल के सदस्‍य 48 घंटे तक उड़ानों का परिचालन नहीं करेंगे। डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि अगर टीकाकरण के 48 घंटे के बाद किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। सर्कुलर के अनुसार पायलटों और चालक दल के सदस्यों की टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र में ही निगरानी की जाएगी।

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कोरोना का टीका लगवाने वाले पायलट-केबिन क्रू के लिए DGCA की गाइडलाइन, 48 घंटे तक नहीं उड़ा सकेंगे फ्लाइट

डीजीसीए ने कहा कि अगर टीका लगवाने के बाद 14 दिन से अधिक समय तक पायलट 'अनफिट'' होते हैं, तो उड़ान की अनुमति से पहले उनकी विशेष चिकित्सा जांच की जाएगी। वहीं एयरलाइंस कंपनियों ने डीजीसीए का नया आदेश मिलने की पुष्टि की है। वो भी स्टाफ का वैक्सीनेशन कराने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक इस सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर टीकाकरण अभियान के दौरान एयरलाइन स्टाफ को फ्रंट लाइन वॉरियर्स बताते हुए प्राथमिकता देने की अपील की है।

आपको बता दें कि 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को एक मार्च से कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण शुरू किया गया है। वहीं, निजी क्लिनिकों एवं केंद्रों पर उन्हें इसके लिए शुल्क देना पड़ रहा है।

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English summary
Aircrew 'medically unfit' for flying for 48 hours post Covid-19 vaccination: DGCA
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