महिला को खिलाया था बासी खाना, एयर इंडिया देगी 1 लाख मुआवजा
नई दिल्ली। मुंबई-न्यूयॉर्क विमान में सफर कर रहे एक यात्री को बासी भोजन परोसने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन ने एयरलाइन की तरफ से 2015 में दायर की गई एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेवा में कमी की प्रकृति से कई यात्रियों की तबियत खराब हो सकती थी।
जस्टिस अजीत भरीहोक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा- सेवा में कमी की प्रकृति और यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंचने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय आयोग द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1 लाख करना गलत नहीं है।
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महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में दिए जाने वाले मुआवजे को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था। आयोग ने कहा था कि एयरलाइन की तरफ से ऐसा करने की वजह से यात्री की सेहत को भारी नुकसान पहुंच सकता था।
मालती मधुकर पहाड़े द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उन्हें मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले एयर इंडिया के विमान में बासी खाना परोसा गया था। इतना ही नहीं, उनकी यह भी शिकायत थी कि खाने में चावल की कटोरी में बाल भी गिरा हुआ था।
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उन्होंने बताया था कि उन्हें जो दही दी गई थी वह भी हरे रंग की हो गई थी। इस मामले में एयर इंडिया ने राज्य स्तरीय आयोग के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष आयोग ने भी एयर इंडिया की याचिका खारिज कर दी है।
पीठ ने कहा कि एयरलाइन द्वारा बासी खाना परोसने वाले रसोइये (कैटरर) पर महज 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाना भी समझ नहीं आता, क्योंकि बासी खाना तो सभी यात्रियों को परोसा गया था, जो भी उस विमान में यात्रा कर रहे थे।
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