Diplomatic Passport को लेकर प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कैसा एक्शन, क्या हैं सीमाएं, विशेषाधिकार? जानिए सबकुछ
Prajwal Revanna: यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जेडी (एस) के निलंबित सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें पूछा गया है कि उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों ना रद्द किया जाए। दरअसल, विदेश मंत्रालय ये नोटिस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को भेजा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राजनयिक पासपोर्ट क्या होता है, इसकी सीमाएं और नियम क्या हैं, जिसका पालन रेवन्ना नहीं किया।
पासपोर्ट अधिनियम के तहत 1967 के तहत केंद्र सरकार तीन श्रेणियों में पासपोर्ट जारी करती है। जिसमें पहला साधारण, दूसरा आधिकारिक और तीसरा राजनयिक होता है। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत हवाई या फिर जल मार्ग के विदेश जाने वालों को लिए प्रमाणपत्र भी जारी किए जाते हैं। जिसके तहत आपातकालीन प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र जैसे यात्रा दस्तावेज शामिल हैं।

किसके लिए कौन सा पासपोर्ट
अलग- अलग श्रेणियों के पासपोर्ट के लिए अलग- अलग रंग भी निर्धारित किए गए हैं। वयस्कों के लिए व्यक्तिगत यात्रा के लिए 'साधारण पासपोर्ट' जारी किए जाते हैं, जो गहले नीले रंग का होता है। ऐसे पासपोर्ट की वैधता वयस्कों के लिए 10 वर्ष और नाबालिगों के लिए पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक होती है। जबकि आधिकारिक पासपोर्ट सफेद जैकेट पहने तस्वीर के साथ जारी किए जाते हैं। ये पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों और केंद्र द्वारा आधिकारिक असाइनमेंट पर विदेश में काम करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत अन्य व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।
क्या है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?
राजनयिक पासपोर्ट, या टाइप 'डी' पासपोर्ट, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार की ओर नामित सदस्यों के लिए है। जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संसद सदस्य और उनके पति/पत्नी शामिल हैं। ऐसे पासपोर्ट में मैरून जैकेट होती है और यह पांच साल या उससे कम के लिए वैध होता है। जबकि सामान्य पासपोर्ट देश भर में पासपोर्ट कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं, विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग विशेष रूप से राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी संभालता है।
क्या हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के विशेषाधिकार?
राजनयिक पासपोर्ट के साथ कुछ विशेषाधिकार भी जुड़े होते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, राजनयिक पासपोर्ट राजनयिक स्थिति वाले व्यक्तियों, विदेश में राजनयिक असाइनमेंट पर और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पदों पर मौजूद व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले राजनयिक पासपोर्ट धारक आमतौर पर वीज़ा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून और त्वरित आव्रजन के तहत गिरफ्तारी से छूट का भी प्रावधान है।
-
Gold Rate Today: ईरान जंग के बीच लगातार गिर रहे सोने के भाव, अब 10 ग्राम की इतनी रह गई है कीमत, नए रेट -
Aaj Ka Chandi ka Bhav: अमेरिका-ईरान जंग के बीच चांदी धड़ाम! ₹38,000 सस्ती, आपके शहर का लेटेस्ट Silver Rate -
शुरू होने से पहले ही बंद होगा IPL? कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, BCCI की उड़ गई नींद -
'वो मर्द शादीशुदा था, मैं उसके प्यार में पागल थी', फिर मिला ऐसा दर्द, 83 की उम्र में कुंवारी हैं ये एक्ट्रेस -
UGC के नए नियमों पर आज फैसले की घड़ी! केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी सफाई -
PNG Connection: गैस संकट के बीच सबसे बड़ी गुड न्यूज! सिर्फ 24 घंटे में खत्म होगी किल्लत, सरकार ने उठाया ये कदम -
Kangana Ranaut: 'कंगना-चखना सब चटनी है', मंडी सांसद पर भड़के ये दिग्गज नेता, कहा-'पर्सनल कमेंट पड़ेगा भारी' -
Iran US War: 'खुद भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे', ट्रंप पर भड़के बक्शी, कहा- Trump ने जनता से झूठ बोला -
LPG Update: कितने दिन का बचा है गैस सिलेंडर का स्टॉक? LPG और PNG कनेक्शन पर अब आया मोदी सरकार का बड़ा बयान -
Gujarat UCC: मुस्लिम महिलाओं को हलाला से आजादी, दूसरी शादी पर 7 साल जेल! लिव-इन तक पर सख्त नियम, 5 बड़े फैसले -
Irani Nepo Kids: अमेरिका में मौज कर रहे ईरानी नेताओं-कमांडरों के बच्चे, जनता को गजब मूर्ख बनाया, देखें लिस्ट -
Mamta Kulkarni: क्या साध्वी बनने का नाटक कर रही थीं ममता कुलकर्णी? अब गोवा में कर रहीं ऐसा काम, लोग हुए हैरान












Click it and Unblock the Notifications