आरूषि-हेमराज मर्डर केस: राजेश-तलवार बेगुनाह, कोर्ट का फैसला गलत : तलवार परिवार
खुद आरूषि की चाची वंदना तलवार ने कहा है जो भी फैसला आया है वह पूरी तरह से गलत है हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार ने कहा, "मैं और मेरा परिवार सीबीआई की अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे विचार से यह न्याय का गला घोंटने के समान है।"
दिनेश तलवार ने कहा कि राजेश-नूपूर को बेगुनाह साबित करने वाले तथ्यों को सीबीआई ने दबा दिया और अदालत के समक्ष नहीं रखा। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा एकत्रित वैज्ञानिक तथ्यों से भी यही पता चलता है कि हत्या तीन नौकरों में से किसी एक ने की है। लेकिन सीबीआई ने अदालत के सामने यह तथ्य रखा ही नहीं। तीनों नौकरों में कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार शामिल हैं।
दिनेश तलवार ने आगे कहा, "सीबीआई द्वारा अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया गया पांच नंबर का गोल्फ क्लब धोया नहीं गया था, लेकिन जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि गोल्फ क्लब को धुला गया था।
वहीं तलवार दंपति को आरुषि-हेमराज की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया है। राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203 का भी दोषी पाया गया है।
फैसले के तुरंत बाद तलवार दंपति ने एक वक्तव्य में कहा कि "वे बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा, "हम ऐसे गुनाह के लिए दोषी करार दिए जाने पर बेहद निराश, आहत और दुखी हैं, जो हमने किया ही नहीं। हम हारे नहीं हैं और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।"













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