सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, बिना इजाजत नहीं छोड़ सकते दिल्ली

मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। हालांकि वो दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा मीडिया से बात करने पर भी रोक रहेगी।

Satyendar

मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। उनको मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं।

जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाती है, लेकिन उनके सामने कुछ शर्तें हैं। वो बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा वो मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।

अस्पताल में हैं भर्ती
सत्येंद्र जैन पिछले साल से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। AAP का दावा है कि उन्हें वॉशरूम में गुरुवार को चक्कर आ गया था। जिसके बाद वो बेहोश हो गए। पहले तो उनको दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें LNJP अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

अभी वो अस्पताल में ही हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन वो खारिज हो गई। जिसके बाद उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

उनके वकील ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जैन का वजन 35 किलो तक गिर गया है। वो कंकाल की तरह दिख रहे। उन्हें कई बीमारियां हैं, ऐसे में जमानत मंजूर कर दी जाए। इस पर वैकेशन बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

360 दिन से जेल में
ईडी ने सत्येंद्र जैन पर सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। जिसके बाद 30 मई 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई। वो करीब 360 दिन बाद जेल से बाहर आने जा रहे हैं। उन्हें अभी 42 दिन की जमानत मिली है। वहीं दूसरी ओर AAP नेताओं ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

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