Aadhar Card: आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे चेंज करें एड्रेस, UIDAI ने दी बड़ी राहत
रिलेशन डॉक्यूमेंट्स का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यूआईडीएआई के बयान के अनुसार निवासी को यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में एचओएफ द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करता है।
Aadhar Card: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार होल्डर को बड़ी राहत दी है। UIDAI ने आधिकारिक बयान में कहा कि अब लोगों को अपने परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी है। आवेदक और परिवार के मुखिया (HOF) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे संबंध दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए HOF द्वारा OTP-आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।

अब नहीं जाना होगा आधार केंद्र
रिलेशन डॉक्यूमेंट्स का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यूआईडीएआई के बयान के अनुसार निवासी को यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में एचओएफ द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करता है। आधार में एचओएफ-आधारित ऑनलाइन पता अपडेट एक निवासी के रिश्तेदारों (बच्चों), पति/पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगा। जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं हैं। देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ इस तरह की सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी।

अपना एड्रेस साझा कर सकता है
एड्रेस को अपडेट करने का नया विकल्प यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित पते के किसी भी वैध प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पता अपडेट सुविधा के अतिरिक्त है। बयान में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।

माय आधार पोर्टल पर जा सकते हैं
ऑनलाइन पते अपडेट करने के लिए निवासी 'माय आधार' पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके बाद लोगों को HOF की आधार संख्या दर्ज करने को कहा जाएगा। HOF की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए HOF के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

HOF को एक एसएमएस भेजा जाएगा
HOF की आधार संख्या के सत्यापन के बाद लोगों को रिलेटिव्स डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करना होगा। सर्विस चार्ज के रूप में 50 रुपये देना होगा। भुगतान होने पर एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) निवासी के साथ साझा की जाएगी और पते के अनुरोध के बारे में HOF को एक एसएमएस भेजा जाएगा।

ऐसे करें आवेदन
बयान में कहा गया है कि HOF को अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेरा आधार पोर्टल में लॉग इन करके अनुरोध को स्वीकार करना और अपनी सहमति देना है और अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी। यदि HOF उसे या उसके पते को साझा करने से इनकार करता है या SRN निर्माण के निर्धारित 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो अनुरोध बंद कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि अगर अनुरोध बंद हो जाता है या एचओएफ की अस्वीकृति के कारण खारिज कर दिया जाता है या प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिया जाता है, तो आवेदक को राशि वापस नहीं की जाएगी।
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