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नवनियुक्‍त आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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Lieutenant General Dalbir Singh Suhag
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के अगले सैन्य प्रमुख के रूप में चयन किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति को चुनौैती देने वाली लेफ्टिनेंट रवि दस्ताने की याचिका पर अगले महीने सुनवाई के निर्देश दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग एक अगस्त को मौजूदा सैन्य प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह का स्थान लेंगे।

मालूम हो कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने एक बार सुहाग की प्रमोशन बैन कर दी थी, जिसे उनके बाद सेना प्रमुख बनने वाले जनरल बिक्रम सिंह ने हटा दिया था और उन्हें पदोन्नति दे दी थी। उस वक्त रवि दास्ताने ने उस पद के लिए खुद को योग्य बताते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

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English summary
The Supreme Court has agreed to an early hearing for a case that challenges the appointment of Lieutenant General Dalbir Singh Suhag as the Indian army's new chief.
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