मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित जेल से बाहर आए, अब रहेंगे ओपन अरेस्ट में
मुंबई। 2008 के मालेगांव ब्लास़्ट केस में आरोपी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित 9 साल बाद जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आ गए। गौरतलब है कि 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत दी थी। फिलहाल पुरोहित को सेना पुलिस के अधिकारी अपने साथ ले गई है जहां मामले से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा।
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बता दें कि पुरोहित अब ओपन अरेस्ट में रहेंगे क्योंकि अभी तक उनका सस्पेंशन रद्द नहीं किया गया है। अभी सेना की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत का विश्लेषण करेगी और उसके बाद ही इनका सस्पेंशन खत्म होगा। हालांकि अब पुरोहित अपनी वर्दी पहन सकते हैं लेकिन वो ओपन अरेस्ट में रहेंगें। ऐसे में लोगों से मिलना और बाकी चीेजें उनके कमांडिग ऑफिसर की निगरानी में होंगी।
ये है आरोप
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आतंक और हत्या के साजिश का आरोप लगाया गया था। वो पहले सैन्य अधिकारी हैं, जिसके खिलाफ आतंकी कृत्य के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
पुरोहित पर सेना से 60 किलो आरडीएक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया था, इनमें से कुछ मालेगांव विस्फोट में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उन पर अभिनव भारत जैसे हिंदू उग्रवादी समूहों को धन और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया गया था।
हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुरोहित को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। NIA की ओर से कहा गया कि पुरोहित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे केस पर असर पड़ सकता है।