AIADMK के 18 अयोग्य विधायक मद्रास HC के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखते हुए एआईएडीएमके के टी वी दिनकरन धड़े के 18 बागी विधायकों को गुरुवार को अयोग्य करार दे दिया था। अब इन 18 विधायकों ने एकमत से फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने का फैसला किया है। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में से एक टी तमिलसेल्वन ने बताया कि फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और सभी 18 विधायकों ने इसे खुशी से स्वीकार किया है। दिनाकरण और अयोग्य ठहराए गए विधायकों के बीच विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।
तमिलसेल्वन ने ने कहा कि, विधानसभा अध्यक्ष की गलती से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए हम अपील करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 14 जून को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के 18 अन्नाद्रमुक विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले से के पलानीस्वामी की सरकार को बड़ी राहत मिली थी। अगर अदालत का फैसला विपरीत होता तो इससे तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ सकता था।
यह मामला दिनकरन को पार्टी के उपमहासचिव पद से हटाने से जुड़ा है। पिछले साल 28 अगस्त को सीएम पलनिसामी ने दिनकरन को पद से हटाया था। इन 18 विधायकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद पार्टी की अपील पर पिछले साल 18 सितंबर को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। इसके साथ ही इनकी सदस्यता भी खत्म हो गई।
विधायकों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 14 जून को बंटा हुआ फैसला सुनाया तमिलनाडु राज्य विधानसभा में 234 सीटें हैं, वर्तमान में दो सीटें खाली हैं। मौजूदा आईआईएडीएमके के पास बहुमत वाले 116 विधायक हैं, जबकि विपक्षी दल के 98 विधायक हैं।
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