एल्कोहल टेस्ट में फेल हुए एयरलाइन और एयरपोर्ट के 13 कर्मचारी, DGCA ने की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न विमानन कंपनियों और हवाईअड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निलंबति कर दिया है। 16 सितंबर के बाद से हो रहे अल्कोहल टेस्ट में ये सभी कर्मचारी फेल हो गए हैं, सभी को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड हुए कर्मचारियों में हवाईअड्डे, हवाई यातायात नियंत्रण संभालने वाले, विमान के रखरखाव देखने वाले कर्मचारी और जमीन पर विमानन कंपनियों का काम संभालने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

बता दें, नशे को लेकर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बहुत सख्त नियम है इसमें से सबसे ज्यादा विमान उड़ाने वाले पायलटों के लिए कड़े नियम हैं। पायलट प्लेन उड़ाने से पहले किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता हैं यहां तक कि वह विमान उड़ाने के 12 घंटे पहले तक नशे को हाथ नहीं लगा सकता। पायलट के खून में अल्कोहल की मात्रा जीरो होने पर ही उसे विमान उड़ाने की अनुमती दी जाती है। अगर पहली बार पायटल नशे में प्लेन उड़ाता पकड़ा गया तो उसे तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और अगर वह तीसरी बार ऐसा करते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है।
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डीजीसीए ने बनाए ये नियम
डीजीसीए अधिकारियों ने बताया कि 16 सितंबर से हो रहे जांच में अभी तक कोई पायलट नहीं दोषी पाया गया है लेकिन 13 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया टेस्ट में फेल हुए 7 कर्मचारी इंडिगो के और 1-1 गो एयर और स्पाइसजेट के कर्मचारी हैं। मालूम हो कि, डीजीसीए ने सितंबर में नियम जारी करते हुए कहा था कि कोई कर्मचारी पहली बार ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट में फेल होता है या जांच कराने से इनकार करता हो या एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसे तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।












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