लाभ का पद मामला: AAP के 12 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के निर्णय पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं कर रहे क्योंकि आयोग ने सुनवाई की कोई आगामी तिथि नहीं दी
नई दिल्ली। लाभ का पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 12 विधायक दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायकों की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। आप विधायकों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जब उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया है कि उनकी नियुक्तियां असंवैधानिक हैं और उसने उन्हें दरकिनार कर दिया है, तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि आयोग मामले की सुनवाई जारी रखे।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के निर्णय पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं कर रहे क्योंकि आयोग ने सुनवाई की कोई आगामी तिथि नहीं दी। उसने कहा कि अगर आयोग इस मामले की सुनवाई के लिए कोई तिथि तय करता है तो याचिकाकर्ता उस पर रोक की याचिका दायर कर सकते हैं।
कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है। इससे पहले अदालत ने चार अगस्त को ईसी के 23 जून के इसी निर्णय को चुनौती देने वाली आठ अन्य आप विधायकों की याचिका पर इसी प्रकार का आदेश पारित किया था। आप विधायकों ने दावा किया है कि चुनाव आयोग का आदेश पूरी तरह से अयोग्य, अनुचित, मनमाना, अजीब और उसके अधिकारों का गंभीर दुरूपयोग है।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद को लेकर प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। इसके बाद जरनैल सिंह के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजौरी गार्डन के विधायक के रूप में इस्तीफा देने के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई थी।












Click it and Unblock the Notifications