केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण 1 फरवरी से लागू होगा

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले जिस तरह से केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया है उसे केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। चुनाव को देखते हुए सरकार इस फैसले को लागू करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहती है। लिहाजा इस फैसले को 1 फरवरी से केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था, सरकार के इस बिल को दोनों सदन में पास कर दिया गया था।

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आरक्षण संबंधित कानून को लेकर केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि यह आरक्षण 1 फरवरी से केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में लागू होगा। यह ज्ञापन 19 फरवरी को विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमे कहा गया है कि जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए से कम है और उन्होंने अब तक किसी भी तरह का आरक्षण नहीं लिया है उन्हें नई व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया जाएगा।

विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमे कहा गया है कि आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के माता पिता के साथ उसके भाई-बहन, पत्नी, नाबालिग बच्चों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति की भी जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार और आय के तमाम श्रोतों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद अगर परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम होती है तो उसे आरक्षण के योग्य माना जाएगा।

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