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फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद की सजा,​ पिता बोले- फांसी होनी चाहिए थी

फरीदाबाद। निकिता तोमर हत्याकांड में आज दोपहर साढ़े तीन बजे दोषियों को सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले सजा को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस पूरी हुई। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं, निकिता के पिता की ख्वाहिश थी कि, बेटी के गुनाहगार फांसी पर लटकें तब शांति मिलेगी। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि दोनों (छात्रा और हत्यारा) एक-दूसरे को जानते थे। उन्होंने कहा, "निकिता की हत्या गैर-इरादतन हुई, क्योंकि हत्यारोपियों की उम्र भी बेहद कम है, ऐसे में उन्हें कम से कम सजा दी जानी चाहिए।"

3 महीने 22 दिन तक चली सुनवाई

3 महीने 22 दिन तक चली सुनवाई

कोर्ट में इस केस पर फैसला मर्डर के 151 दिन बाद आया है। इस केस की सुनवाई पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई, जो कि 3 महीने 22 दिन लगातार चली। 1 दिसंबर 2020 को पहली गवाही कराई गई थी। जिसमें घटना के चश्मदीद निकिता के चचेरे भाई तरुण तोमर और सहेली निकिता शर्मा शामिल हुए थे। पीड़ित पक्ष की ओर से कुल 55 लोगों ने गवाही दी। जिनमें निकिता के परिवार के सदस्यों, कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। उधर, बचाव पक्ष ने भी 2 दिन में अपने 2 गवाह पेश किए और उनके बयान दर्ज कराए।

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    Nikita Tomar Murder Case: Court ने किया सजा का ऐलान, Tausif और Rehan उम्रकैद की सजा | वनइंडिया हिंदी
    तौसीफ और रेहान दोषी ठहराए गए

    तौसीफ और रेहान दोषी ठहराए गए

    इसी महीने यानी कि, 23 मार्च 2021 को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हो गई थी। उसके बाद गुरुवार के दिन निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया। वहीं, इस मामले का तीसरा आरोपी अजरुद्दीन, जिस पर हथियार मुहैया कराने के आरोप थे, उसे बरी कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले इस मामले में पीड़ित परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा है। अब उक्त दोषियों को कोर्ट 26 मार्च (शुक्रवार) को सजा सुना रही है।

    हापुड़ की रहने वाली थी छात्रा

    हापुड़ की रहने वाली थी छात्रा

    बता दिया जाए कि, निकिता तोमर बी.कॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता परिवार के साथ रह रही थी और मूलत: यूपी के हापुड़ की निवासी थी। वह यहां अग्रवाल कॉलेज में जाती थी। एक युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो कि एक तरफा प्यार करता था। वह 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था। 2018 में उसने निकिता को अगवा भी किया था। हालांकि, तब मामला पुलिस के पास पहुंच गया था। कुछ समय तक वो युवक दूर रहा। हालांकि, फिर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। वह खुद फरीदाबाद आ पहुंचा। 2020 में 26 अक्टूबर की शाम करीब पौने 4 बजे बल्लभगढ़ में जब निकिता परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो उसकी हत्या कर दी। इस घटना का लाइव फुटेज वायरल हो गया।

    मेवात का रहने वाला है तौसीफ

    मेवात का रहने वाला है तौसीफ

    निकिता की हत्या का मुख्य दोषी तौसीफ मेवात के 'रोज का मेव' निवासी है। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या के अलावा उस पर वर्ष 2018 में निकिता के अपहरण के भी आरोप थे। वो केस भी सरकार के आदेश पर खुला है। पूरे मामले में 11 दिन में ही 700 पेज की चार्जशीट तैयार करके 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल की थी।

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