Haryana News: सिविल सेवा अभियंता की भर्ती में एकरूपता हेतु नियमों में संशोधन का फैसला, जानिए क्या है निर्णय
Haryana News: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में उप मंडल अभियंताओं की सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, संयुक्त भर्ती समूह-ख नियम 2023 में संशोधन हेतु सात दिन के अन्दर सुझाव भेजने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के सभी प्रशासकीय सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह संशोधन करने का उद्देश्य लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं ग्राम आयोजना समेत विभिन्न बोर्डों और निगमों जैसे कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंतत्रण बोर्ड, हरियाणा पुलिस आवास बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा आवास बोर्ड, जहां ऐसे पद मौजूद हैं। इनमें उप मंडल अभियंताओं की संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित करना और सीधी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाना है।













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