Haryana News: सीएम मनोहर लाल खट्टर का बेटियों को तोहफा, जानिए क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में गरीब वेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ताकि गरीब वेसहारा परिवारों का आर्थिक भार काम किया जा सके।
ऑनलाइन होगी पंजीकरण प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा। इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। उपयुक्त अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। वह अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने के पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।

51 हजार रूपए का मिलेगा अनुदान
पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए दिए जाएंगे। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं बेसहारा महिलाएं अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है तो योजना में 51 हजार का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है तो 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो 31 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।












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