हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नियमित होगी अवैध कॉलोनियां
हिसार। हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार जल्द ही अवैध कॉलोनियों को नियमति करने जा रही है। सरकार की इस योजना के बारे में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने विधानसभा में जानकारी दी और कहा कि सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाने जा रही है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विधायक रामकुमार गौतम ने अवैध कॉलोनियों का सवाल उठाया, जिसके जवाब में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के लेआउट प्लान प्राप्त हुए हैं।
जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को भेज दिए गए हैं। अब तक 11 नगर पालिकाओं में 212 कॉलोनियां पास की जा चुकी हैं। नगर पालिकाएं ऐसी कॉलोनियां के लेआउट प्लान का सत्यापन भी मानदंडों के अनुसार कर रही है। हाल ही में विभाग को 22 कॉलोनियों पर चार नगर पालिकाओं ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर पालिका क्षेत्र अधिनियम 2016 को 10 सितंबर 2021 में संशोधित करके नियमों को सरल बनाया गया।
जिन नगर पालिकाओं से प्रस्ताव आते हैं, उन्हें तुरंत वैध करने का काम किया जाता है। इस पर विधायक गौतम ने कहा कि इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए समय सीमा तय की जाए। तब मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नगर पालिकाएं तीन माह में प्रस्ताव भेजें, जिस पर अगले तीन माह में इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नई कॉलोनी में पहले 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त को हटा दिया गया है।