हरियाणा में अब लागू हुआ संपत्ति क्षति-वसूली कानून, उपद्रवियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई
चंडीगढ़। हरियाणा में "संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021" को राज्यपाल से मंजूरी मिली है। इसी के साथ यह विधेयक कानून बन गया। इस कानून के तहत सरकार-दंगे फसाद या आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करेगी। हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी। विभाग ने बताया कि, हरियाणा में यह कानून लागू हो गया है। अब किसी उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वालों से ही की जाएगी।
नुकसान
की
भरपाई
उपद्रवियों
से
होगी
हरियाणा
में
यह
कानून
यूपी
की
तर्ज
पर
लागू
हुआ
है।
हरियाणा
के
राज्यपाल
सत्यदेव
नारायण
आर्या
ने
बिल
पर
मुहर
लगा,
इसे
मान्यता
दी।
जानकारों
का
मानना
है
कि,
ऐसे
समय
में
किसान
आंदोलन
को
देखते
हुए
सरकार
ने
इसे
तत्काल
लागू
किया
है।
बता
दिया
जाए
कि,
इसी
साल
बजट
सत्र
के
दौरान
18
मार्च
के
दिन
संपत्ति
क्षति
वसूली
विधेयक-2021
हरियाणा
विधानसभा
में
पारित
किया
गया
था।
13
मई
को
प्रदेश
सरकार
ने
इसे
लेकर
अधिसूचना
जारी
की।
उसके
बाद
राज्यपाल
सत्यदेव
नारायण
आर्य
ने
इसके
कागजातों
पर
दस्तखत
किए
तो
अब
यह
कानून
बन
गया
है।
Recommended Video
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को भेजा 1000 करोड़ रु. का मानहानि नोटिस, कहा- लिखित माफी मांगो
एक अधिकारी के मुताबिक, राज्य सरकार को अब जल्द ही इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करना होगा। तत्पश्चात् ट्रिब्यूनल एक पीड़ित को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजे दे सकेगा।