हरियाणा: अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 में सरकार ने किया संशोधन, मंदी की मार झेल रहा था रियल एस्टेट सेक्टर
चंडीगढ़। कोरोना महामारी के चलते मंदी के मार झेल रहे रियलिटी सेक्टर को खट्टर सरकार ने एक सौगात दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 में संशोधन किया है।
संशोधन के बाद पॉलिसी में जुड़े नए नियम
नई नीति के तहत, बिल्डरों को परियोजना क्षेत्र के मानदंडों, वाणिज्यिक घटक और पार्किंग क्षेत्र के मानदंडों के मामले में प्रमुख प्रोत्साहन दिया गया है। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य बड़े रियल एस्टेट बिल्डरों को किफायती आवास क्षेत्र में आकर्षित करना है जो कोरोना के प्रभाव से अभी मंदी की मार झेल रहे हैं। आवास परियोजना स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड 5 से 4 एकड़ से कम किया गया है, अधिकतम क्षेत्र मानदंड 10 एकड़ से बढ़ाकर 30 एकड़ कर दिया गया है। कमर्शियल कंपोनेंट क्षेत्र के 4 प्रतिशत एरिया को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंह की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई पॉलिसी के तहत बिल्डरों को एलओटिटी के आधार पर 0.5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) मुहैया कराने में मदद मिलेगी।