हरियाणा सरकार ने लिया अहम निर्णय, तोड़े जायेंगे बिल्डिंगों के अवैध निर्माण
Haryana News: हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण ढहाना होगा। इतना ही नहीं सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी है। नगर आयोजन विभाग को ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पूर्व सीएम खट्टर की सरकार ने शुरुआत में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण को स्वीकृति की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद होने पर 23 फरवरी 2023 को विभाग के उस समय के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने नीति पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में आर्किटेक्ट्स ने ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी किए, जहां इस प्रतिबंध के लागू होने से पूर्व चौथी मंजिल के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी।

बीते साल हुए विवाद को निपटाने के लिए शासन की तरफ से हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव के नेतृत्व में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जो स्टिल्ट पार्किंग समेत 4 फ्लोर की समस्याओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। बहरहाल इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि कमेटी ने कई नियमों के साथ नए सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला के निर्माण की सिफारिश की है।
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