हरियाणा सरकार ने 9 अगस्त तक फिर बढ़ाया लॉकडाउन, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
हरियाणा सरकार ने 9 अगस्त तक फिर बढ़ाया लॉकडाउन, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
चंडीगढ़, 01 अगस्त: कोरोना संक्रमण की वजह से हरियाणा में लागू लॉकडाउन को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। शनिवार 31 जुलाई को हरियाणा सरकार की तरफ से जारी हुए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में लॉकडाउन 9 अगस्त की सुबह 5 बजे के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा ढील जारी रहेगी।
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हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में सप्ताह के सभी दिनों रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू भी लागू रहेगा। यह आदेश मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी किए गए है। आदेश के मुताबिक, 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (कोरोना वायरस लॉकडाउन) को दो अगस्त (सुबह पांच बजे से) से नौ अगस्त (पांच बजे सुबह तक) तक एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है।' आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया।
आदेश के मुताबिक, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ साझा करें। साथ ही, सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में हॉस्टलों के समस्त छात्रों, स्कालर्स, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया है।
बता दें कि इससे पहले, सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत थी, जबकि शॉपिंग माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकते थे। प्रदेश में पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।












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