Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Haryana News: हरियाणा सरकार का अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान, प्रदेश में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम सैनी ने प्रेसवार्ता कर अग्निवीरों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होने कहा कि हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरियों में भर्ती में भी छूट मिलेगी।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को पीएम मोदी द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर भर्ती की जाती है।

cm saini

सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा तैयार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पद पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। यह प्रावधान हमने किया है।

उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में पदों पर सीधी भर्ती में अग्नि वीरों के लिए 5 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में एक प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा 30000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है। तो हमारी सरकार उसे औद्योगिक इकाई को 60000 रुपए वार्षिक सब्सिडी देगी।

सीएम सैनी ने आगे कहा कि सरकार अग्निवीरों को 50000 तक बिना ब्याज का लोन देगी। इसके साथ ही अग्निवीर सैनिकों को यातायात दुर्घटना में घायल होने पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों को टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करेगा तो उसमें 5 लाख तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+