चुनाव आयोग ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए डूज और डोंट्स जारी किया
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश चुनाव के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं ( डूज और डोंट्स) हैं जिनका चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसके अलावा, शांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण घरेल जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए।
अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए।
शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों का करें सहयोग करना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा।












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