Haryana Election 2024: चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा पर लगाई रोक
Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक चुनाव आयोग ने चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लेते हुए यह फैसला किया है।
दरअसल, हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई। बताया जा रहा था कि सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी, जिसके तहत HSSC और HPSC भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। क्योंकि आयोग से आवश्यक अनुमति ली गई थी।

5600 पुलिस भर्तियों पर EC की रोक
अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से प्राप्त शिकायत पर एक्शन लिया है। जिसमें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5600 पदों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में बताया गया है।
राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की
इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने तथा मौजूदा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) निर्देशों के मद्देनजर आयोग ने पाया कि एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता निर्देशों के अनुसार है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जहां वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं।
चुनाव संपन्न होने तक परिणामों पर रोक
हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ ना मिले, आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्राधिकारियों (एचएसएससी और एचपीएससी) द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक जारी नहीं की जाएगी।












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