नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार अपने साथ ला सकेंगे अधिकतम 4 लोग, इन निर्देशों की करनी होगी पालना
Haryana News: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतदान राज्य में छठे चरण में 25 मई 2024 को होंगे। इसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे।
उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।

निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अधिकतम 95 लाख रुपए चुनाव खर्च की अनुमति है। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव खत्म होने के एक माह के अंदर-अंदर आयोग को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपए है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपए है। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और आरओ द्वारा सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता। बल्कि आरओ और एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उम्मीदवार को फॉर्म-26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संबंधित राजनीतिक पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य है।












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