तीन तलाक देकर बोला शौहर- ससुर से करो हलाला, फिर करूंगा दोबारा निकाह

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि पहले तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और बाद में उसे रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ससुर से हलाला कराने की शर्त रख दी। पीड़िता की शिकायत पर ग्वालियर महिला पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाद संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, ससुर और देवर को भी छेड़छाड़ का आरोपी बनाया है।

चार साल पहले हुई थी शादी

चार साल पहले हुई थी शादी

26 वर्षीय महिला ने बताया कि चार साल पहले 12 अप्रैल 2016 को झांसी के सीपरी बाजार निवासी आदिल खान से उसका निकाह हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद आदिल अक्सर शराब पीकर घर आता और मारपीट करता था। शादी के सालभर बाद उसके एक बेटा हुआ। महिला का आरोप है कि ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान बुरी नीयत से छेड़छाड़ करते थे। उसने जब ये बात पति को बताई तो उसने पत्नी के चरित्र पर ही सवाल उठाते हुए उसे चरित्रहीन बता दिया। इसके बाद ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और दहेज में कार की मांग की जाने लगी।

पति ने बनाया ससुर के साथ हमबिस्तर होने का दबाव

पति ने बनाया ससुर के साथ हमबिस्तर होने का दबाव

महिला ने बताया कि पति आदिल उसे ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। जब महिला ने पति की बात मानने से इनकार ​कर दिया तो उसे और उसके ढाई साल के बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। महिला बीते करीब चार महीने से अपने मायके ग्वालियर में ही रह रही ​थी। इसी बीच महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी तो पति भड़क गया और 26 दिसंबर को ग्वालियर आकर उसके शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने लगा।

पहले दिया तीन तलाक फिर...

पहले दिया तीन तलाक फिर...

महिला ने शिकायत वापस नहीं ली तो 28 जनवरी को पति आदिल और ससुर आजाद ग्वालियर आए, जहां आदिल ने महिला से मारपीट की और तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद कहा कि अगर उसे दोबारा निकाह करना है तो पहले ससुर से निकाह कर हलाला करवाना होगा। इसके बाद वह दोबारा निकाह करेगा। महिला ने पति की शर्त नामंजूर करते हुए 31 जनवरी को महिला थाने में शिकायत की है।

पति, ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज

पति, ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज

महिला थाना गीता भदौरिया ने बताया पति आदिल के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, ससुर और देवर के खिलाफ छेड़छाड़ और दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए झांसी में दबिश दे रही है।

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