Gwalior News: मानहानी केस में पूर्व सीएम दिग्विजय दोषमुक्त, जानिए क्या है 2019 का मामला
Digvijay Singh News: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट से दोष मुक्त हुए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला चल रहा था।
भिंड में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस और बजरंग दल को देशद्रोही और देश तोड़ने वाला संगठन बताते हुए बयान देने के आरोप का यह मामला था।

इस बयान पर ग्वालियर के एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर किया था मानहानि का परिवाद।
एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया ने परिवाद दायर करते समय खुद को बताया था भारतीय जनता युवा मोर्चा का विशेष आमंत्रित सदस्य,जो पड़ताल में पाया गया गलत...अन्य तथ्यों को भी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका।एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपों से दिग्विजय सिंह को दोष मुक्त किया है।
दरअसल दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था। जिसमे उन्होंने भाजपा और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन आईएसआई का सहयोगी बताया था। इस बयान को लेकर एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने 2019 में ग्वालियर जेएमएफसी कोर्ट में एक मानहानि का केस दर्ज कराया था। भदौरिया द्वारा पेश याचिका पेश याचिका में उन्होंने खुद को भाजयुमो का विशेष आमंत्रित सदस्य बताया था।
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता भदौरिया भाजयुमो का मेम्बर या पदाधिकारी नही है। आज फैसले की तारीख मुकर्रर थी। इसके लिए दिग्विजय सिंह को भी नोटिस भेजा गया था। जिसके पालन के सिंह ग्वालियर आकर एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए। फैसला सुनाते हुए कोर्ट में सिंह को बरी कर दिया।
संवाद सूत्र: पंकज श्रीमाली/ ग्वालियर












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