ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट के साथ कोर्ट ने किया तलब
ग्वालियर में कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के लिए जमानती वारंट जारी करते हुए 24 सितंबर को तलब किया है
ग्वालियर, 30 अगस्त। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ग्वालियर में कोर्ट ने 24 सितंबर को जमानत ही वारंट के साथ तलब किया है। आरएसएस और बीजेपी को लेकर दिए गए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। इसी केस की सुनवाई में जमानत ही वारंट जारी किया गया है।

भिंड में दिया था दिग्विजय सिंह ने बयान
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भिंड में एक बयान दिया था। यह बयान बीजेपी और आरएसएस को लेकर दिया गया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं वह भाजपा आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं उससे ज्यादा गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं।

एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया ने कोर्ट में किया था केस
दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान को लेकर एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था।एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान की सीडी भी पेश की थी। इसके अलावा समाचार पत्रों में लगी खबर का भी हवाला दिया गया था।

कोर्ट के बुलाने के बावजूद नहीं पहुंचे दिग्विजय सिंह
इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से दिग्विजय सिंह को तलब किया गया था लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जवाब देने के सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

कोर्ट ने कर दिया जमानती वारंट जारी
दिग्विजय सिंह जवाब देने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने इस मामले में कोर्ट से निवेदन किया कि बिना कोई उचित कारण के दिग्विजय सिंह का कोर्ट में नहीं आना ठीक नहीं है इसलिए उनके लिए वारंट जारी किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के लिए जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 24 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।












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