Gwalior News: शादी समारोह में फायरिंग करने वाले हो जाएं सावधान, जाएंगे जेल, होगी ये सख्त कार्रवाई
Gwalior News: ग्वालियर जिले में हर्ष फायर पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर्ष फायरिंग करने वालों को जेल भेजने के साथ ही उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने आम जन की जान-माल व स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किया है।

आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आर्म्स एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।
संभाग आयुक्त ग्वालियर एवं विंग कमाण्डर एयरफोर्स स्टेशन सेफ्टी व इंस्पेक्शन द्वारा लिखे गए पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को जिला दण्डाधिकारी अक्षय सिंह ने इस आदेश का आधार बनाया है।
एयर फोर्स स्टेशन पर आने वाले यात्रियों व एयर क्राफ्ट की सुरक्षा के मद्देनजर एक किलोमीटर की परिधि के अंदर हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि हर्ष फायर से कई बार गंभीर घटनाएँ हुई हैं। इसे रोकने के लिये हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। हर्ष फायर से कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा हर्ष फायर पर प्रतिबंध के लिये जारी किया गया आदेश ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में लागू होगा।
ग्वालियर के एयर फोर्स स्टेशन पर मौजूद है मिराज और सुखोई जैसे विमान
आपको बता दें कि ग्वालियर एयर फोर्स स्टेशन पर सुखोई मिराज जैसे आधुनिक विमान मौजूद है और देश के आधुनिकतम एयर फोर्स स्टेशन में से ग्वालियर एक है यहां एयरफोर्स स्टेशन के अंदर चले हुए बुलेट मिलने पर एयर फोर्स अथॉरिटी द्वारा प्रशासन से आसपास हर्ष फायर रोकने की मांग की गई थी। इस मांग के प्रतिवेदन पर कलेक्टर द्वारा पूरे जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
संवाद सूत्र: पंकज श्रीमाली, ग्वालियर/मध्य प्रदेश












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