वड़ोदरा: 'खुले में मांसाहारी भोजन बेचने वालों को किया जाए दंडित, रेहड़ी पर अंडा भी न दिखे'

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में 'खुले तौर पर' मांसाहारी भोजन बेचने वाले फूड स्टॉल और रेहड़ी वालों को दंडित किया जा सकता है। यहां कई इलाकों में ऐसी चर्चा हो रही हैं कि, खुले में मांसाहारी भोजन नहीं बेचने दिया जा रहा। वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र पटेल द्वारा पिछले दिनों कहा गया था कि, फूड स्टॉल पर खुले में मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं होगी। यह रोक अंडे से बनी खाद्य सामग्री बेचने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगी। हालांकि, प्रशासन का लिखित में कोई आदेश नहीं आया है।

Non-veg food

गुजरात के एक अन्य शहर राजकोट में मेयर द्वारा मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टालों को निर्दिष्ट हॉकिंग ज़ोन तक सीमित रखने और मुख्य सड़कों से दूर रखने के निर्देश दिए गए थे। माना जा रहा है कि, वडोदरा भी इसी राह पर है। चूंकि, स्थानीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र पटेल ने जो कहा था, कुछ लोग उसे असल में लागू कराना चाहते हैं। हालांकि, पटेल के निर्देशों को कैसे लागू किया जाना है, इस बारे में जमीन पर कुछ भ्रम है। उन्‍हीं के हवाले से एक न्‍यूज पोर्टल ने छापा, "मैंने यह निर्देश दिया है कि सभी खाद्य स्टालों, विशेष रूप से मांसाहारी भोजन जैसे मछली, मांस और अंडे बेचने वालों को मुख्य सड़कों से दूर हटाना चाहिए।"

पटेल के तर्क थे कि, खुले में भोजन बेचने की वजह से गंदगी होगी और साथ ही वे ट्रैफिक जाम का कारण बन सकते हैं। ऐसे में नगर निगम के ओहदे से उन्‍होंने निर्देश दिया- सुनिश्चित करें कि भोजन को स्वच्छता कारणों से अच्छी तरह से कवर किया गया हो, और उन्हें मुख्य सड़कों से भी हटा दिया जाए। यही वजह है कि, वडोदरा में कुछ जगहों पर मांसाहारी भोजन 'खुले तौर पर' बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को दंडित करने के लिए अभियान शुरू करने की खबरें आने लगीं।

पटेल के हवाले से यह भी लिखा गया, "उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी मांसाहारी भोजन किसी को भी दिखाई न दे, चूंकि इसका हमारी धार्मिक भावनाओं से लेना-देना है। मांसाहारी भोजन को खुले में बेचना..एक गलत ढंग है, और इस पर रोक लगाने का सही समय आ गया है।, "

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