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GST के अलावा अब 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को 0.1% TDS भरना होगा, जुर्माना भी लगेगा

गांधीनगर। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने टैक्स संबंधी नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 0.1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीडीएस) भरना होगा। देरी होने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब त्रैमासिक फॉर्म नहीं भरने पर 100% जुर्माने व कानूनी कार्रवाई भुगतनी पड़ सकती है।

New rules for Traders, With More Than 10 Crore Turnover Have To Pay 0.1% TDS, GST also

आदेश के अनुसार, मोटर वाहनों की बिक्री यदि 50 लाख से ज्यादा होती है तो भी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीडीएस) काटना जरूरी है। यह टीडीएस दूसरे महीने की 7 तारीख तक डिपार्टमेंट में जमा करना रहेगा। बता दें कि, नए रूल 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। जिनमें एक यह है कि, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों पर 0.1 प्रतिशत टीडीएस भरने की जिम्मेदारी आई है।

New rules for Traders, With More Than 10 Crore Turnover Have To Pay 0.1% TDS, GST also

व्यापारियों को जीएसटी पहले से ही चुकाना पड़ रहा था, इसके अलावा कुल कीमत पर अब से 0.75 प्रतिशत टैक्स की भी वसूली करनी है। ऐसे में व्यापारियों के संगठन सरकार से नाराज हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि, व्यापारी इसे पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। जैसा नियम आएगा, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अब नए नियम सख्ती ला रहे हैं।

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