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हार्दिक पटेल के गुजरात से बाहर निकलने पर रोक, अदालत ने याचिका खारिज करके दिया झटका

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अहमदाबाद। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके गुजरात से बाहर निकलने पर रोक है। हाल ही हार्दिक ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जमानत संबंधी शर्तों में कुछ बदलाव किए जाएं। मगर, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मालूम हो कि, कोर्ट ने हार्दिक पटेल को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह कोर्ट से अनुमति के बगैर राज्य के बाहर नहीं जा सकते।

Hardik Patel

कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को जुलाई महीने में ही गुजरात में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। वहीं, भाजपा लगातार हार्दिक पटेल के खिलाफ कार्रवाई कराने पर आमादा है। गुजरात सरकार की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए हाल ही एडिशनल सेशन जज बीजे गनत्रा ने हार्दिक की याचिका को खारिज कर दिया।

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Hardik Patel

बता दें कि, हार्दिक पटेल को 2015 के एक मामले में इस इसी जनवरी (2020) में जमानत मिली थी। तब भी उन्हें इसी आधार पर जमानत दी गई थी कि वो कोर्ट की परमिशन के बगैर गुजरात से बाहर नहीं जा सके हैं। तब हार्दिक पटेल नजरबंद हो गए। उनकी पत्नी ने सरकार पर आरोप लगाए कि मेरे पति को कहीं गायब करवा दिया है।

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English summary
Hardik Patel Plea To Modify Bail Order, rejected by Court
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