गुजरात में नया कानून लागू, सरकारी या किसानों की भूमि कब्जाई तो 14 साल सजा, भारी जुर्माने का भी प्रावधान

Gujarat Land Grabbing Prohibition Act 2020, गांधीनगर। गुजरात सरकार ने राज्य में नया कानून लागू किया है। इस कानून का नाम 'गुजरात लैण्ड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट' (गुजरात भूमि अतिक्रमण-निषेधद्ध अधिनियम-2020) है। इसके तहत किसानों या नागरिकों की जमीन कब्जाने वालों पर 10 से 14 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून के तहत हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जो हर 15 दिन में एक बार बैठक करेगी। समिति पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलने से 21 दिनों में भूमि कब्जे मामले पर निर्णय लेगी। कानून के तहत 7 दिनों में एफआईआर दर्ज करनी होगी। वहीं, 30 दिन में आरोप पत्र दायर करना होगा। सरकार का कहना है कि, इस कानून की पालना के लिए विशेष अदालतें होंगी, मामलों पर जो 6 महीनों में फैसला सुनाएगी।

Gujarat Land Grabbing Prohibition Act 2020 implemented in state, know about it

कानून के बारे में खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से मिले और बोले कि, सूबे में आमजन की विशेषकर ग़रीबों और आम किसानों की भूमि को भूमाफ़ियाओं द्वारा हड़प लेने की शिकायतें बढ़ रही थीं, जिसे ध्यान में रखते हुए यह नया क़ानून लाया गया है। हम भरोसा देते हैं कि, हमारी सरकार अवैध रूप से भूमि हथियाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, चाहे वह कितना ही बड़ा दबंग, वर्चस्वशाली या प्रभावशाली क्यों न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'यह कानून भूमाफ़ियाओं के लिए और आपराधिक तत्वों के लिए बहुत बड़ा सबक साबित होगा। इस क़ानून के कड़ाई से लागू होने और इसके तहत कड़े दंडात्मक प्रावधानों के कारण अब किसानों या आम लोगों की मूल्यवान भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्ज़ा कर लेने की गंभीर घटनाओं पर रोक लगेगी।'

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एक अधिकारी ने बताया कि, 'राज्य की सरकारी ज़मीनों, साधारण किसानों, निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाली और सार्वजनिक ट्रस्ट या धर्म स्थानों की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने वाले भूमाफ़ियाओं के विरुद्ध ये सख्त क़ानून खुद मुख्यमंत्री ने लागू कराया है। इसे ''गुजरात लैण्ड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020'' (GLGPA 2020) कहा जाएगा। इस कानून को राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने गत अक्टूबर में मंजूरी दे दी थी। भूमि पर कब्जा ज़माने वालों पर उसकी सरकारी जंत्री कीमत के हिसाब से दंड भी वसूला जाएगा।'

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