गुजरात हाईकोर्ट के 359 कर्मियों के फ्लैट के लिए आदेश, जमीन आवंटित करेगी सरकार
गांधीनगर। गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि, हाईकोर्ट के 359 कमर्चारियों के फ्लैट के लिए जमीन आवंटन किया जाएगा। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने ही राज्य सरकार को कर्मचारियों के लिए जमीन आवंटित करने के आदेश दिए। अतएव: हाईकोर्ट के 359 कमर्चारियों के फ्लैट के लिए जमीन आवंटन के मुद्दे को लेकर लिए यह राहत बात है। बता दें कि, इस मामले में 2018 में फैसला के बावजूद जमीन का आवंटन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी।

अब न्यायाधीश सोनिया गोकाणी और न्यायाधीश एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने गुजरात सरकार की ओर से पेश किए गए हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेकर आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की ओर से जमीन के दरें निर्धारित की गई हैं और अब इस पर कैबिनेट 4 सप्ताह के भीतर मंजूरी सहित सभी प्रक्रिया पूरी करे। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया है कि, इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के 6 सप्ताह के भीतर जमीन के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

10 सालों से उठ रही थी यह मांग
खंडपीठ ने कहा कि, इस आदेश के बाद भी यदि याचिकाकर्ताओं को कोई परेशानी हो तो वे हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकते हैं। मालूम हो कि, बीते करीब 10 सालों से हाईकोर्ट के कर्मचारी मकान के लिए अपनी पंजीकृत सोसायटी के तहत जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि, अब इन कर्मचारियों के लिए सुघड़ में जमीन का आवंटन किया जा रहा है।
पहले ज्यादा थी कर्मचारियों की संख्या
पहले जमीन की मांग करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा थी। बाद में प्रक्रियानुसार, आवेदकों का अपना घर नहीं होना और 20 वर्ष की नौकरी सहित कई नियम निर्धारित किए गए। उसके पश्चात् सभी प्रक्रिया से गुजरते हुए कुल 359 कर्मचारियों को जमीन का आवंटित किया जाने का रास्ता क्लियर हुआ। अब सरकार इन 359 कर्मचारियों के लिए जमीन देगी।












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