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कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन देगी गुजरात सरकार, 70 आवेदन मिले, 20 को स्वीकृति

गांधीनगर। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले श्रमिकों के आश्रितों को गुजरात में आजीवन पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) देगा। निगम की ओर से बताया गया कि, सूबे में अब तक ऐसे 70 आवेदन आए हैं, जिनमें 45 आवेदन अहमदाबाद से मिले हैं। अधिकारियों द्वारा जिनमें से 20 आश्रितों की पेंशन को स्वीकृत कर दिया गया है। राजधानी गांधीनगर से ईएसआईसी के अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक रत्नेश कुमार गौतम ने इस बारे में जानकारी दी। रत्नेश कुमार ने बताया कि, सरकार ने पेंशन के हकदार लोगों की पात्रता तय की हैं।

Gujarat government provides pension to the dependents of labourers who lost lives due to Coronavirus

कोरोना से जान गंवाने वाले श्रमिकों के जिन आश्रितों को पेंशन दी जाएगी.. वो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत होने चाहिए। बीमितों के सभी आश्रित परिवार के सदस्य जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत हैं। कोरोना उपचार से पहले या बाद में कोरोना से मृत्यु हुई हो, उनके आश्रित मासिक पेंशन के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। वहीं, बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90 फीसदी मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अधिकारी के मुताबिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने गुजरात में अब तक मृतक बीमित व्यक्तियों जो ईएसआईसी की ओर से कवर किए गए उन प्रतिष्ठानों या कारखानों में काम करते थे, ऐसे 12 (व्यक्तियों) पति या पत्नी को आजीवन पेंशन प्रदान की है। इसके अलावा 13 बच्चों को उनकी शादी होने तक अथवा 25 साल की उम्र तक मासिक पेंशन तय की गई है। ईएसआईसी के अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक रत्नेश कुमार गौतम ने दावा किया कि यह पहली बार है कि कामकाजी पत्नी की कोरोना से मृत्यु होने पर आश्रित पति को भी आजीवन पेंशन दी जा रही है।

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