राज्यसभा चुनाव से पहले BJP को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 7 बार जीत चुके MLA नहीं डाल सकेंगे वोट

अहमदाबाद। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सत्ताधारी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा के पूर्व विधायक पबुभा माणेक की अयोग्यता का समर्थन देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार दिया। बता दें कि, पबुभा 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन पर आरोप थे कि उन्हेांने उम्मीदवारी फार्म में भूल की थी। जिस पर हाईकोर्ट उन्हें अयोग्य ठहरा चुका था। अब राज्यसभा चुनाव के तीन दिन पहले ही भाजपा को देश की सर्वोच्च अदालत से भी झटका लगा है।

ahead of rajya sabha election, Supreme Court decision shocks BJP Over Ex-MLA Pabubha

पबुभा राज्यसभा के लिए 19 जून को होने वाली वोटिंग में मतदान नहीं कर पाएंगे। मतदान करने की परमिशन के लिए पबुभा ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने की याचिका लगाई थी। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने पबुभा माणेक द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में गलत तरह से हिस्सा लिए जाने के कारण राहत नहीं दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस की ओर शिकायत मिलने पर पबुभा को अयोग्य ठहराया था। जिसके चलते विधायक पद छीन लिया गया था।

1990 से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव
वर्ष 2017 में पबुभा माणेक देवभूमि द्वारका (पहले जामनगर) जिले की सीट से विधायक बने थे। वो भाजपा विधायक थे। भाजपा में शामिल होने के पहले वे निर्दलीय और कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे थे। वर्ष 1990 से वो अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। हालांकि, पिछले चुनाव के बाद उनकी विधायकी छिन गई।

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