बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गोरखपुर के लोगों ने दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?
Gorakhpur News In Hindi Uttar Pradesh: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है संपत्तियों को ध्वस्त करना उचित नहीं है। कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं हो सकते। वे आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वन इंडिया हिंदी रिपोर्टर पुनीत श्रीवास्तव ने गोरखपुर के लोगों की प्रतिक्रिया जानी।
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शाहपुर के रहने वाले सतीश सैनी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो सही है। बिना पूर्व जानकारी और जांच के किसी का घर गिरा देना उचित नहीं है। अगर किसी का घर गिर जाए और बाद में वो निर्दोष निकले तो उसका बहुत नुकसान हो जायेगा।

विकास सैनी कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं । कोर्ट ने जो किया है वह सही है।
असुरन चौक स्थित दुकान के मालिक प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं। बिना जांच और बिना नोटिस के किसी का घर गिराना उचित नहीं है।
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राप्ती नगर के रहने वाले आलोक कहते है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर आदेश दिया है वह पूरी तरह सही है।












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