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Gorakhpur News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड

गोरखपुर के सहजनवां थाने में 2014 में हुई हत्या मामले में दोष सही पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी सूरज को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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Gorakhpur News: गोरखपुर के सहजनवां थाने में 2014 में हुई हत्या मामले में दोष सही पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी सूरज को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर ने यह सजा सुनाई है।

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अभियुक्त सूरज प्रसाद पुत्र रामगति निवासी पुण्डा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। वह सहजनवां में हुई हत्या मामले में वांछित था। थानाध्यक्ष सहजनवां ने बताया कि अरोपी को सजा दिलाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा था। आज कोर्ट ने सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमारा प्रयास अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाना है।

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ऑपरेशन शिकंजा अपराधियों को आसानी से जमानत न मिले, केस की पैरवी लगातार हो इसके लिए पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा शुरु किया है। इसके तहत थानेदार अपने क्षेत्र के गंभीर मामलों और जेल में बंद शातिर अपराधियों की सूची तैयार करेंगे। पुलिस बदमाशों की कुंडली तैयार कर मुकदमा वादी और गवाहों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देगी। इसमें पुलिस कप्तान यह निश्चित करेंगे कि किसी घटना में अपराधियों पर लापरवाही न बरती जाए। हर माह समीक्षा की जाए। अभियोजन अधिकारी से बातचीत कर सभी मुकदमे की समीक्षा कर मजबूत विवेचना कराई जाए।

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English summary
The punishment for murder accused in gorakhpur imprisonment for life and fine
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