Gorakhpur: पति, सास और ससुर को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, इस बड़ी घटना की रची थी साजिश
गोरखपुर के खजनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की हत्या मामले में कोर्ट ने उसके पति, ससुर व सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Gorakhpur News: गोरखपुर में बहू की हत्या मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर तीनों को दोषी पाया है और इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50- 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, लाची देवी की लड़की मंजू की शादी राजेश निषाद से 5 मई 2017 को हुई थी। विवाह के बाद से ही मंजू के सास, ससुर व पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसके बाद उन्होंने मंजू को घर से निकाल दिया और वह मायके में रहने लगी। 2 मई 2018 को वह फिर से अपने ससुराल खोरठा गई। यहां फिर से लोग उससे पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। पैसे न देने पर सभी ने मिलकर मंजू की हत्या कर दी और उसे आत्महत्या बताने लगे। मंजू की मां की तरफ से चार मई, 2018 को खजनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खजनी क्षेत्र के रहने वाले मंजू के पति राजेश, ससुर राजेन्द्र निषाद व सास अतवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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