Mukhtar Ansari: गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी पर टला फैसला, अब कोर्ट इस दिन सुनाएगी जजमेंट
Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में शनिवार 20 मई को फैसला सुनाया जाना था। लेकिन, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ सुनवाई टाल दी है।

Mukhtar Ansari के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में आज यानी शनिवार 20 मई को फैसला सुनाया जाना था। लेकिन, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले में फैसला सुनाने के लिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट 13 जून की तारीख तय की है।
इससे पहले कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में जजमेंट सुनाने के लिए 20 मई की तारीख तय की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2009 में करंडा थाना में दर्ज कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड के मामले में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था।
इस मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 6 मई को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी। लेकिन, 2 दिन पहले यानी 17 मई को गाजीपुर की इसी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को मीर हसन हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया था।
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वहीं, 14 साल पुराने कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में इस फैसले को टाल दिया गया। इस बीच कोर्ट ने अब इस मामले में जजमेंट सुनाने के लिए 13 जून की तारीख तय की है।
दरअसल, मुख्तार के वकील लियाकत अली ने बताया कि उनके क्लाइंट मुख्तार का सीधे नाम इस एफआईआर में नही जुड़ा था। लियाकत अली के अनुसार उनके क्लाइंट उस समय जेल में थे। लेकिन उन पर फर्जी तरीके से 120 B के तहत मामला दर्ज कर दिया गया था।
बता दें कि इस वक्त मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और शुक्रवार को वीसी के जरिए वाराणसी की MP/MLA कोर्ट में पेशी हुई। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में सुनवाई के दौरान वकील अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल करते हुए आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की।
उधर, मुख़्तार अंसारी की तरफ से वकील श्री नाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने केस में सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख दी है।












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