कातिल मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दी मौत, बेटे की गवाही पर दोनों को मिली उम्रकैद
Ghaziabad news, गाजियाबाद। एक व्यक्ति की मौत में कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अदालत ने मृतक के मासूम 6 साल के बेटे की गवाही एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी सिद्ध प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने अवैध संबंध के चलते बाधक बनने पर एक शख्स को शराब में जहर पिलाकर उसे मार डाला था।
शराब में जहर पिलाकर पति को दी मौत
यह घटना हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जानकारी के अनुसार इस गांव में वर्ष 2014 में घर में ही अबरार नामक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला था। तब बताया गया था कि वह घटना की रात अपने घर में ही आरोपी पड़ोसी युवक के साथ शराब पीने के बाद सो गया था जिसके बाद सुबह वह मृत अवस्था में मिला था।
बेटे ने दी गवाही, कोर्ट ने दी उम्रकैद
गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया। शुक्रवार को अपर जिला जज कुणाल वेपा की अदालत में अबरार हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी फिरासत की सजा पर सुनवाई हुई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने अबरार और उसकी पत्नी को मृत्युदंड की अपील की। इस पूरे मामले में कोर्ट ने महिला के 6 साल के बेटे की गवाही को अहम माना। जिसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्तों को सजा के साथ 35-35 हजार का अर्थदंड भी देना पड़ेगा।
'मेरी शेरनी रो मत सजा ही तो हुई है'
सजा सुनने के बाद महिला रोने लगी जिसके बाद फिरासत अपनी प्रेमिका से बोला मेरी शेरनी रो मत, सजा ही तो हुई है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। एक साथ रहना है। तुम कमजोर मत बनों, मेरे साथ लंबी जिंदगी गुजारनी है।