महिलाओं के मंगलसूत्र या चेन झपटने वाले भुगतेंगे 10 साल जेल, गुजरात में कड़े कानून को राष्ट्रपति की हरी झंडी

Gujarat news in Hindi, गांधीनगर। लगातार बढ़ रहे चेन स्नेचिंग के मामलों को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कड़ा कानून लागू कर दिया है। इसके तहत महिलाओं के गले से सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र या चेन छीनने वालों को 5 से 10 साल का सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। अब तक देश में इस तरह के अपराधों में आईसीपी की धारा-379 के तहत कार्रवाई की जाती थी।

महिला का मंगलसूत्र तोड़ा तो अपराधी को जमानत भी नहीं मिलेगी

महिला का मंगलसूत्र तोड़ा तो अपराधी को जमानत भी नहीं मिलेगी

बता दें कि, सितंबर 2018 में गुजरात विधानसभा में संशोधन विधेयक-2018 पारित किया गया था। जिसे गुजरात के राज्यपाल ने अनुमति देकर राष्ट्रपति भवन भेजा था। अब राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार एक नॉटिफिकेशन जारी कर इस कानून के पालना के निर्देश जारी करेगी। राज्य के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि लूट-खसोट करने वालों द्वारा चेन स्नेचिंग के प्रयास में अगर महिला जख्मी हो जाती है अथवा उसकी मौत हो जाती है तो आरोपी को 10 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। इसमें अपराधी को जमानत नहीं मिलेगी। उसे 25 हजार जुर्माना भी भरना होगा।

सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ था अध्यादेश

सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ था अध्यादेश

अधिकारियों ने यह भी माना कि सूबे में चेन स्नेचिंग की घटनाओं में आरोपी कुछ ही दिनों मे जेल से छूट जाते थे और फिर से गुनाह करते थे। अब राज्य में ऐसा नहीं हो पाएगा। आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर गुजरात सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। जो अध्यादेश विधानसभा में पेश कर सर्वसम्मति से पारित किया गया था, वह अब स्थायी रूप से एक कानून का रूप ले चुका है। झपटमारी करने वाला 5 से 10 साल तक के लिए जेल भुगतेगा।

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महिलाओं को ऐसे निशाना बनाते हैं झपटमार

महिलाओं को ऐसे निशाना बनाते हैं झपटमार

आमतौर पर सूबे में महिलाएं ज्यादातर झपटमारों के ही निशाने पर रहती हैं। वे बुजुर्ग महिलाओं, मंदिर आते-जाते श्रद्धालुओं को निशाना बनाते हैं। महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, चेन और अन्य कीमती ज्वैलरी को झपट लेते हैं। इस तरह की वरादात में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब इस नये कानून के कारण झपटमारों के दिल में डर पैदा होगा।

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